नैनीताल/हल्द्वानी। मिलावट और खाद्य मानकों की अनदेखी पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत के निर्देशों पर अपर जिलाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत 22 मामलों की सुनवाई की और संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल 3.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
मिठाई, दूध, पनीर, घी और पैक्ड खाद्य पदार्थों से जुड़े मामलों में कार्रवाई हुई। अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री, बिना लाइसेंस कारोबार, अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्माण-विक्रय और गलत लेबलिंग जैसे मामलों को गंभीरता से लिया गया।
कुछ प्रमुख कार्रवाइयां:
- सती मिष्ठान भंडार (हल्द्वानी) – अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाई बनाने-बेचने पर 15 हजार
- सरस्वती स्नैक्स (भोटियापड़ाव) – अस्वच्छ व अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बनाने-बेचने पर 15 हजार
- वीके मार्ट रिटेल लिमिटेड – खाद्य अनुज्ञप्ति में अधूरी व भ्रामक सूचना देने पर सबसे अधिक 50 हजार
- कृष्णा डेयरी – अधोमानक दूध बेचने पर 25 हजार
- राम शर्मा – अधोमानक खुला घी बेचने पर 20 हजार
- कपिलाज स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट तथा खंडेलवाल रॉयल प्रोडक्ट्स – मिथ्याछाप पैक्ड खाद्य सामग्री पर 40 हजार, हल्द्वानी में अधोमानक खुला खोया बेचने पर अतिरिक्त 30 हजार
- मॉ. वैष्णो कम्युनिकेशन एंड पतंजलि स्टोर – कालातीत खाद्य सामग्री बेचने पर 20 हजार
इसके अलावा कई दुकानों पर बिना पंजीकरण/लाइसेंस के कारोबार करने, अधोमानक पनीर-दूध-गजक बेचने और अस्वच्छ परिस्थितियों में मटन-चिकन-फिश शॉप चलाने पर 5 हजार से 20 हजार रुपये तक के जुर्माने लगाए गए।
प्रशासन की इस सख्ती से शहर के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाना मिल सके।
ग्राहक रहें जागरूक! खाने-पीने की चीजें खरीदते समय साफ-सफाई, लेबल, एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता जरूर जांचें। मिलने वाली शिकायतों पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है।

