Wed. May 13th, 2026

कांवर यात्रा मार्ग पर भोजनालय स्वेच्छा से नाम दिखा सकते हैं,जबरदस्ती नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा भोजनालयों को जारी किए गए निर्देशों पर रोक लगाने वाला उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदार स्वेच्छा से अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम अपने परिसर के बाहर प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों पर रोक लगाने वाला उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थगन आदेश अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तक जारी रहेगा। कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, “स्वेच्छा से नाम प्रदर्शित करने में कोई समस्या नहीं है। हमारा आदेश कहता है कि उन्हें ढाबे के बाहर मालिक के नाम और कर्मचारी के नाम लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”

सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार प्रत्येक खाद्य विक्रेता को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है।

इस पर अदालत ने कहा, “तो फिर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाए… केवल कुछ क्षेत्रों में ही नहीं। यह दिखाते हुए एक काउंटर दाखिल करें कि इसे सभी जगह लागू किया गया है।”

तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में कांवर यात्रा के दौरान दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का कोई आदेश नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे नियमों को लागू किए बिना इस साल यात्रा की अनुमति देने में कोई नुकसान नहीं है।सिंघवी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि आदेश भेदभावपूर्ण था।

यूपी सरकार के हलफनामे का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा, “निर्देशों की अस्थायी प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि वे खाद्य विक्रेताओं पर कोई स्थायी भेदभाव या कठिनाई न डालें, साथ ही कांवरियों की भावनाओं और उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को बनाए रखना भी सुनिश्चित करें।”

सिंघवी ने कहा, “तो वे कहते हैं कि भेदभाव है, लेकिन यह स्थायी नहीं है।”शुक्रवार को, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में अपने निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि यह विचार पारदर्शिता लाने और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए “संभावित भ्रम” से बचने के लिए था।इस बीच, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि उज्जैन नगर निगम ने भोजनालयों के लिए इसी तरह का निर्देश जारी किया था

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